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देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में उम्रकैद, कोर्ट ने कहा – ताकत का गलत इस्तेमाल बेंगलुरु : जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को एक घरेलू सहायिका के साथ बलात्कार करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने इस फैसले के साथ यह स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीतिक शक्ति या परिवारिक रसूख कानून से ऊपर नहीं है। 📅 मामला क्या था? पीड़िता एक 47 वर्षीय महिला है, जो रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। महिला के अनुसार, उसे साल 2021 में दो बार—पहले हासन जिले के फार्महाउस और फिर बेंगलुरु स्थित घर पर—प्रज्वल रेवन्ना ने अपनी हवस का शिकार बनाया। इन घटनाओं का वीडियो भी प्रज्वल रेवन्ना ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में लीक हो गया और देशभर में हंगामा मच गया। ⚖️ कोर्ट का फैसला 2 अगस्त 2025 को, बेंगलुरु स्थित विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने प्रज्वल को भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(k) और 376(2)(n) के तहत दोषी पाया और उम्रकैद (जीवनपर्यंत कारावास) की सजा सुनाई। साथ ही, कोर्ट ने प्रज्वल पर ₹11 लाख ...